तमकुही राज तहसील प्रशासन द्वारा मस्जिद हटाने की कार्रवाई के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने किया स्थगन की कार्रवाई अंतरिम आदेश तक यथा स्थिति बहाल

तमकुही राज तहसील प्रशासन द्वारा मस्जिद हटाने की कार्रवाई के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने किया स्थगन की कार्रवाई अंतरिम आदेश तक यथा स्थिति बहाल

तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में तहसील प्रशासन की कार्रवायी की सूचना से क्षेत्र में था चर्चाओं का बाजार गर्म

कृष्णा यादव/ तमकुही राज, कुशीनगर। स्थानीय तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा गड़हिया चिंतामन रास्ते की भूमि अभिलेख में दर्ज है रास्ता बगल से चल रहा है उसी रास्ते की भूमि मे मस्जिद बना दी गई तथा नमाज पढ़ने तथा धार्मिक परियोजन में उपयोग होने लगा जिसका विरोध स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों के द्वारा तहसील एवं जिला प्रशासन से किया गया जिसकी पूर्व में जांच करा कर साक्ष्य अभिलेख के अनुसार 8 अप्रैल तक खाली करने की नोटिस तहसील प्रशासन तमकुही राज के द्वारा चश्मा कर दी गई थी जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुख्य रूप से पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी राधे श्याम सिंह वर्तमान जिला अध्यक्ष रामअवध यादव सहित तमकुही राज विधानसभा के समस्त नेता ने ज्ञापन देकर उप जिला अधिकारी ऋषभ देवराज पुंडीर से करवाई
को स्थगित करने की मांग की थी। लोगों का आरोप है

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कि गत रमजान की महीने में अलविदा एवं ईद का नमाज नहीं पढ़ा गया जिसको लेकर बिरादरी के लोगों में मायुशी छा गई थी। इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय में मोहम्मद इस्लाम अंसारी ग्रामवासी के द्वारा याचिका नंबर10421/2025 मोहम्मद इस्लाम अंसारी बनाम यूपी स्टेट और दो अदर के विरुद्ध विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से केस दाखिल की गई। मुकदमे की सुनवाई की उपरांत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद दिनांक 27 जनवरी 2025 के आदेश पर रोक लगाते हुए दिनांक 17 अप्रैल 2025 को मस्जिद को बेदखल करने से रोक दिया मामले की सुनवाई जारी है अग्रिम आदेश तक किसी प्रकार की कार्रवाई पर माननीय उच्च न्यायालय ने तत्काल प्रभाव रोक लगा दिया।

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