तहसीलदार न्यायालय तमकुहीराज द्वारा किया गया बैनामा को खारिज मंदबुद्धि के व्यक्ति सुदामा को मिला न्याय
Garun News- कृष्णा यादव तमकुहीराज /कुशीनगर। कुशीनगर जनपद के विकासखंड व सेवरही की ग्राम सभा भावपुर ग्राम वासी सुदामा पुत्र महाजन दिमागी रूप से अस्वस्थ व मंदबुद्धि का व्यक्ति है जिसको वहला फुसला कर उप निबंधक कार्यालय ले जाकर उसकी कीमती जमीन गांव का ही एक व्यक्ति पेंशन दिलवाने के बहाने जमीन का बैनामा करा लिया। जब यह जानकारी उसके परिजनों को हुई तो तहसीलदार न्यायालय तमकुही राज में नामांतरण की कार्रवाई रोकने के लिए एक वादसंख्या आर एस टी 4066/2023/ दाखिल किया। इस केस की विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पैरवी की गई, साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर मंदबुद्धि के व्यक्ति को न्याय मिला। तमकुही रास्ता सिद्धार्थ न्यायालय द्वारा गुण दोष के आधार पर इस नामांतरण की कार्रवाई को निरस्त करते हुए मंदबुद्धि के व्यक्ति की जमीन को वापस कर न्याय संगत निर्णय दिया।
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महातम बनाम सुदामा धारा 34 उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 2006 मैं निर्णय के आधार पर बादी मुकदमा की तरफ से थाना में 18 दिसंबर 2023 को घिनौनी हरकत तथा धोखाधड़ी के कारण विपक्षी क्रेता व उसकी पत्नी एवं उसके गवाहों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया। आईपीसी की धारा 420 504 506 के तहत अभियोग पंजीकृत कर अपराध संख्या 466 / 2023 सरकार बना महत्तम पुत्र चंद्रदेव दर्ज हुआ। इसी सबूत के आधार पर पीडि़त सुदामा को न्यायालय से न्याय मिला जिससे धोखाधड़ी करने वालों गैंग में खलबली मची हुई है।
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